भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
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नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते है . इनकी पदावधि पद ग्रहण करने की तिथि से ६ वर्ष तक होगी .लेकिन इससे पूर्व ६५ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो वह अवकाश ग्रहण कर लेता है .सेवानिवृति के पश्चात् वह भारत सरकार कोई पद धारण नहीं कर सकता है. इनकी नियुक्ति लोकधन के व्यय की निगरानी के लिए संसदीय प्रहरी के रूप में की जाती है .भारत के संविधान के अनुच्छेद १४८ से १५१ में इनके बारे में विस्तृत वर्णन है .वर्तमान में श्री शशि कान्त शर्मा भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक है .इन्हें पद से रिमूवल की प्रक्रिया वही है जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की है .

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