कार पर तिरंगा फहराने के लिए अधिकृत व्यक्ति

भारतीय ध्वज दंड संहिता के अनुसार सिर्फ निम्नलिखित गणमान्य व्यक्ति को ही अपने कार पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने का अधिकार है।:-
1.भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी
2.भारत मे आये विदेशी गणमान्य व्यक्ति अपने कार के दायीं तरफ तिरंगा एवं बायीं तरफ उनके देश का झंडा।
3.भारत के उप राष्ट्रपति
4.भारत के मुख्य न्यायाधीश,सुप्रीम कोर्ट एव॔ हाईकोर्ट के समस्त न्यायधीश गण।
5.भारत के प्रधानमंत्री,राज्यों के राज्यपाल एव॔ उप राज्यपाल,        सभी राज्यों के मुख्यमंत्री गण।
6.लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष,राज्यसभा के उप सभापति,सभी राज्यों के विधानसभा एव॓ विधान परिषद् के अध्यक्ष एव॔ उपाध्यक्ष।
7.विदेश मे भारतीय मिशन एवं पोस्ट के अध्यक्ष/प्रमुख।

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