FORM 6 ELECTION COMMISSION

 चुनाव आयोग का फॉर्म 6 (Form 6)

भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) का फॉर्म 6 मतदाता सूची में नए मतदाता का नाम शामिल कराने के लिए उपयोग किया जाता है। यह फॉर्म उन भारतीय नागरिकों के लिए है जो पहली बार मतदाता बनना चाहते हैं या जिनका नाम अभी तक किसी विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है।

पात्रता: फॉर्म 6 भरने के लिए आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु संबंधित अर्हता तिथि (1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई या 1 अक्टूबर) को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।

फॉर्म 6 में आवश्यक जानकारी:

आवेदक का पूरा नाम और जन्मतिथि।

पिता, माता या पति/पत्नी का नाम।

मोबाइल नंबर और ईमेल।

आधार संबंधी जानकारी (आधार देना स्वैच्छिक है)।

वर्तमान निवास का पूरा पता।

पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो।

आयु और निवास के प्रमाण से संबंधित दस्तावेज।

आवेदन कैसे करें?

फॉर्म 6 ऑनलाइन भरने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के नागरिक सेवा पोर्टल Voters Service Portal⁠ पर जाकर पंजीकरण करना होगा। इसके अतिरिक्त, संबंधित निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी (ERO), सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी (AERO) या बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के पास ऑफलाइन आवेदन भी जमा किया जा सकता है।

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