PEACE BOND

 पीस बॉन्ड (Peace Bond): अर्थ, उद्देश्य और कानूनी प्रावधान

पीस बॉन्ड (Peace Bond) का हिंदी अर्थ शांति बनाए रखने का बंधपत्र है। यह एक कानूनी व्यवस्था है, जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति से भविष्य में शांति भंग नहीं करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने का लिखित आश्वासन लिया जाता है।

भारत में पुलिस और कार्यपालिका मजिस्ट्रेट इसका उपयोग संभावित विवाद, झगड़े, मारपीट या सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका की स्थिति में कर सकते हैं।

कानूनी प्रावधान: पहले यह व्यवस्था दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 107 के अंतर्गत थी। 1 जुलाई 2024 से लागू भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 126 में शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा लेने का प्रावधान है।

पीस बॉन्ड की प्रक्रिया:

किसी व्यक्ति से शांति भंग होने की आशंका होने पर मजिस्ट्रेट कार्रवाई कर सकता है।

संबंधित व्यक्ति को कारण बताने के लिए नोटिस दिया जाता है।

सुनवाई के बाद मजिस्ट्रेट शांति बनाए रखने के लिए बंधपत्र भरने का आदेश दे सकता है।

इसमें निर्धारित अवधि तक शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है। सामान्यतः इसकी अधिकतम अवधि एक वर्ष हो सकती है।

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