H1B
H1B वीज़ा (H1B Visa)
H1B वीज़ा एक गैर-आप्रवासी (Non-Immigrant) वीज़ा है जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) की सरकार उन विदेशी पेशेवरों को देती है जो किसी अमेरिकी कंपनी में विशेष कौशल या तकनीकी ज्ञान (Specialized Knowledge) के साथ काम करना चाहते हैं। यह वीज़ा खास तौर पर आईटी, इंजीनियरिंग, मेडिकल, फाइनेंस और साइंस जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञों के लिए बनाया गया है।
H1B वीज़ा के तहत कोई अमेरिकी कंपनी विदेशी नागरिक को अस्थायी रूप से नौकरी पर रख सकती है। इसके लिए कंपनी को यह साबित करना होता है कि उस पद के लिए अमेरिका में उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है। इस प्रक्रिया में नियोक्ता (Employer) को अमेरिकी श्रम विभाग से Labor Condition Application (LCA) की स्वीकृति लेनी होती है।
यह वीज़ा आम तौर पर तीन वर्षों के लिए दिया जाता है, जिसे अधिकतम छह वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। H1B वीज़ा धारक अपने जीवनसाथी और बच्चों (21 वर्ष से कम आयु) को H4 वीज़ा के तहत साथ ले जा सकता है। H4 वीज़ा धारक अमेरिका में रह सकते हैं और कुछ शर्तों के अंतर्गत काम भी कर सकते हैं।
हर साल अमेरिकी सरकार H1B वीज़ा की सीमित संख्या (Quota) जारी करती है — आम तौर पर 85,000। इसमें 65,000 सामान्य वीज़ा और 20,000 अमेरिकी उच्च शिक्षा संस्थानों से मास्टर डिग्री धारकों के लिए आरक्षित होते हैं।
H1B वीज़ा से कई भारतीय पेशेवरों को अमेरिका में अंतरराष्ट्रीय अनुभव और करियर विकास के अवसर मिलते हैं। यह वीज़ा भारत और अमेरिका के बीच तकनीकी और आर्थिक सहयोग का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम है। हालांकि, इस वीज़ा की प्रक्रिया कठिन और प्रतिस्पर्धात्मक होती है, जिसके लिए सही दस्तावेज़ और योग्य नियोक्ता का समर्थन आवश्यक होता है।
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