CBDT
सीबीडीटी (CBDT)
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes – CBDT) भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाला एक प्रमुख प्रशासनिक निकाय है। यह प्रत्यक्ष करों, विशेष रूप से आयकर, निगम कर और अन्य संबंधित करों के प्रबंधन, नीति निर्माण और कार्यान्वयन का दायित्व निभाता है। CBDT का गठन आयकर अधिनियम, 1963 के तहत किया गया था और यह राजस्व विभाग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
CBDT का मुख्य उद्देश्य देश में प्रत्यक्ष कर व्यवस्था को सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। यह करदाताओं और सरकार के बीच एक सेतु का कार्य करता है। बोर्ड कर नीतियों का मसौदा तैयार करता है, कर प्रशासन में सुधार के लिए दिशा-निर्देश जारी करता है तथा कर चोरी और काले धन पर रोक लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाता है। इसके अलावा यह विभाग आयकर विभाग के कार्यों की निगरानी भी करता है, ताकि कर संग्रह समय पर और सुचारू रूप से हो सके।
CBDT के अंतर्गत चेयरमैन सहित छह सदस्य होते हैं, जिनके बीच अलग-अलग विभागीय जिम्मेदारियाँ बाँटी जाती हैं। ये सदस्य जांच, विधिक मामलों, आयकर नीतियों, आयकर संगणना तथा प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करते हैं। CBDT नए कर सुधारों को लागू करने में भी प्रमुख भूमिका निभाता है, जैसे डिजिटल कर प्रणाली, फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील आदि, जिनके माध्यम से करदाताओं को अधिक सुविधा और पारदर्शिता प्रदान की जाती है।
कर चोरी रोकने, कर आधार बढ़ाने और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में CBDT का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह न केवल कर संग्रहण को बेहतर बनाता है, बल्कि कर संबंधी जागरूकता फैलाकर कर भुगतान की संस्कृति को भी बढ़ावा देता है। इस प्रकार, CBDT भारत की कर व्यवस्था का एक अनिवार्य स्तंभ है, जो आर्थिक विकास और राजस्व वृद्धि में अहम भूमिका निभाता है।
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